भांग की दुकान पर गांजा बिक्री करने पर होगी FIR, ADM बोले क्राइम है स्कूल के पास नशा बेचना

samwadbundelkhand.com | Updated : 30/07/25 12:28 PM

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Jhansi

झांसी, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल एंव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ अरविन्द कुमार ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में नारको- कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार जनपद में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसी भी हालत में नहीं हो, उन्होंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को सख्ती से रोका जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के विक्रय और तस्करी पर भी उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए जीएसटी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बड़े वाहनों की गंभीरता के साथ जांच की जाए ताकि अन्य प्रदेशों से परिवहन कर लाए जाने वाले मादक पदार्थों (गांजा) को जनपद में आने से रोका जा सके। उन्होंने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि जनपद के entry-point पर विशेष सतर्कता बरतते हुए वाहनों की चेकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों के पास खास ध्यान अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने स्कूल कालेजों के आस-पास पान की दुकानें एवं नशीली दवाओं की बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल और कालेजों में प्रार्थना सभा के दौरान नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशीले एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को इनका इस्तेमाल करने से रोका जा सके। उन्होंने स्कूल एंव कॉलेजों में वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से नशा मुक्ति हेतु जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल कालेजों के आसपास इस तरह की दुकानें जहां नशीले पदार्थ एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री संभव है उन्हें सख्ती से हटाए जाने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित दवा की बिक्री बर्दाश्त नहीं उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि जनपद में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में ना होने पावे इसके लिए उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को व्यापक दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनपद के समस्त ड्रग विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यदि नारकोटिस मेडिसन/प्रतिबंधित दवाएं दुकान या एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री होती पाई जाती है तो ड्रग लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समस्त ड्रग्स विक्रेताओं को यह जानकारी देना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने पुलिस, सीबीएन,आबकारी विभाग सहित कृषि विभाग को सचेत करते हुए क्षेत्र में अफीम/भांग की अवैध खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जाने निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में अफीम,भांग की फसल की अवैध खेती ना होने पाए, उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि लोग अफीम व भांग की अवैध खेती ना करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे स्थान जहां अवैध ढंग से शराब का निर्माण किया जाता है, वहां पुलिस बल के साथ सख्ततम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि क्षेत्र में पुनः अवैध शराब के निर्माण को रोका जा सके। आयोजित नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद में मादक पदार्थों के परिवहन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में स्थापित चेक पोस्ट पर प्रवर्तन कार्य के दौरान बड़े वाहनों (ट्रक) की गंभीरता से जांच की जाए ताकि अन्य प्रदेशों से आने वाले मादक पदार्थ को जनपद में आने से रोका जा सके। इस मौके पर एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी, एसडीएम मऊरानीपुर प्रदीप कुमार, एसडीएम टहरौली गौरव आर्या,सीओ सिटी रामबीर सिंह, जिला आबकारी अधिकारी मनीष गुप्ता सहित जीएसटी विभाग, पुलिस विभाग,कृषि विभाग,चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



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