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झांसी, बगैर बार लाइसेंस के किसी भी होटल में शराब पार्टी पर पाबंदी रहती है, आबकारी विभाग की तरफ से नियम होता है कि यदि किसी होटल में शराब पार्टी होना है तो वह एक दिन का लाइसेंस भी ले सकता है, जिसके लिए तकरीबन 11000 रुपए शुल्क जमा करना होता है, बावजूद इसके गुपचुप तरीके से कुछ चुनिंदा होटल में पार्टी आए दिन आयोजित की जाती है, जिसकी वजह से आबकारी विभाग से सरकार को मिलने वाले राजस्व का नुकसान होता है, हालांकि आबकारी विभाग लगातार कार्यवाही करता है फिर भी होटल मालिक के हौसले बुलंद होने की वजह से बगैर बार लाइसेंस लिए शराब की पार्टी आयोजित की जा रही है, इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद गोयल ने बताया कि लगातार विभाग की तरफ से छापामार कार्यवाही की जाती है, फिर भी किसी तरह की अवैध शराब पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस संबंध में विभाग को कभी भी सूचना दी जा सकती है, विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जाएगी अगर बगैर लाइसेंस लिए शराब पार्टी मिलती है तो विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद जुर्माना की कार्रवाई न्यायालय की तरफ से की जाती है,