किसी भी दशा में उप खनिजों का अवैध पविहन नही होने दिया जायेगा

samwadbundelkhand.com | Updated : 27/10/20 07:00 AM

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Jhansi

झाँसी, जिला खनन अधिकारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि बालू, बजरी, मौरंग से भरे परिवहन करते वाहनों के लिये अब माइन टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस पारदर्शी व्यवस्था से अवैध उप खनिजों के परिवहन पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाना सम्भव होगा। उन्होने बताया कि जनपद में दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को खनिज एवं धातुकर्म विभाग विकास भवन के पास कैम्प आयोजित किया जा रहा है। अतः समस्त उप खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण कराते हुये माइन टैग लगवाना सुनिश्चित करें। वाहन पर माइन टैग लगाना अनिवार्य जिला खान अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बालू, बजरी, मौरंग और गिटटी का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को खनिज कार्यालय विकास भवन के पास शिविर का आयोजन किया जा रहा है।उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण व अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग द्वारा पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी। जिसके माध्यम से उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग द्वारा इंट्रीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के क्रियान्वयन के लिये खनिकर्म निदेशालय में स्थायी कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसमें साफ्टवेयर के माध्यम से खनिज प्रक्रियाओं पर सतत् दृष्टि रखी जायेगी। जानकारी मिलेगी इस नंबर से जिला खनन अधिकारी ने बताया कि टैग का मूल्य जीएसटी के अतिरिक्त मात्र 187 रुपये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। आरएफआईडी टैग से सम्बन्धित जानकारी पोर्टल पर दिये गये हैल्पडेस्क नम्बर 8800191126 से ली जा सकती है। उन्होने बताया कि शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खनिज एवं धातुकर्म कार्यालय विकास भवन के पास खनन अनुभाग में शिविर का आयोजन में किया जा रहा है। जिन वाहन स्वामियों द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन नही कराया गया है वह वाहन की आरसी एवं आईडी देकर शिविर में अनिवार्य रुप से उपस्थित हो। उन्होने बताया कि इन्ट्रीगेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था भूतत्व एवं खनिजकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com की व्यवस्था लागू की गयी थी। उन्होने बताया कि तकनीकी कारणों से पोर्टल के स्थान पर वर्तमान वाहनों के पंजीकरण के लिये विभागीय पोर्टल updgm.in को विकसित किया गया है। उन्होने बताया कि विभागीय पोर्टल mining.up.work121.com पर पूर्व से पंजीकृत वाहनो को पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नही होगी। उन्होने कहा कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये उप खनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर आरएफआईडी टैग भी लगाया जायेगा। इस टैग का क्रय www.minetags.in र्पोटल के माध्यम से आनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है।



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