दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, पाने के लिए इन बिंदुओं का करना होगा पालन

samwadbundelkhand.com | Updated : 18/08/20 06:56 AM

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Jhansi

झांसी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी झाँसी डा दीपक शुक्ला ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों से अपील करते हुए कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार दिव्यांगजनों को ‘‘निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, झाँसी में उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, झाँसी में अतिशीघ्र जमा करें। पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् हैं- 1.दिव्यांगता की स्थिति-दिव्यांगजन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। 2.योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वास्तविक मूल्य अथवा रु0 25000/- जो भी न्यूनतम हो, प्रति दिव्यांगजन अनुमन्य होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रु0 25000/- से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त आने वाले व्यय का भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/सांसद निधि/सी0एस0आर0 या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी। 3.क्षमता- दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है, जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अग्रेतर प्रक्रिया की जायेगी। 4.आयु- 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। 5.आय- दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोंतों से वार्षिक आय रु0 1,80,000/- (रु0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र मान्य होगा। 6.अवधि- इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। 7.अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध - आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेव-पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र को भरकर आवेदन किया जायेगा। (ऑनलाइन पोर्टल लांचिन्ग प्रक्रिया में है।) कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त’’ के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। 8.जनपद स्तर पर इस योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए लक्षित/निर्धारित संख्या में से-1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित होगी। यह लाभ संस्थागत छात्रों को ही देय होगा, जिसके संबंध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।



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