झांसी, झांसी विकास प्राधिकरण की तरफ से इन दिनों नगर वासियों को खास सहूलियत दी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी guideline में बताया गया है कि अवैध निर्माण को स्व-मूल्यांकन कर शमन शुल्क जमा करें और निर्माण नियमितीकरण का लाभ उठाएं, शमन शुल्क की समस्त धनराशि एकमुश्त जमा कराने करने पर 2% की अतिरिक्त छूट का लाभ प्राप्त करें, लघु एवं मध्यम आय वर्ग (100 वर्ग मीटर से कम मूल्य) हेतु शमन शुल्क की दरें की 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हेतु निर्धारित दरों में 25% की अतिरिक्त छूट, शमन योजना-2020 दिनांक 21जुलाई 2020 से 6 महीने की अवधि हेतु लागू है, शमन योजना 2020 सर्वेश कुमार दीक्षित उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शमन योजना-2020 की जानकारी देते हुए कहा कि दिनांक 21.07.2020 से 6 माह की अवधि हेतु 20 जनवरी 2021 तक अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन की शमन योजना 2020 लागू की गई है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानचित्र से इतर होकर निर्माण कर लिया है। वह यदि आवेदन करें तो उन्हें शमन शुल्क जमा कर लाभ दिया जाएगा और उनके निर्माण का नियमितीकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि निर्धारित अवधि में शमन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती है तो ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण एवं सील बंद हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष जेडीए ने कहा कि शासन द्वारा अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना 2020 का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ऐसे भवन निर्माता बहु-आवासीय इकाइयों के भवनों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में शमनीय एफ ए आर के अंतर्गत निर्मित समस्त इकाइयों इस प्रतिबंध सहित शमनीय होगी कि भवन में नियमानुसार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। भूखंड के विकास में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण इस प्रतिबंध के साथ शमनीय होगा कि भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा तैयार कराया गया मानचित्र एवं शमन शुल्क की गणना संबंधी विवरण लाइसेंसयुक्त, वास्तुविद, अभियंता, मानचित्रकार द्वारा तैयार कर सत्यापित कराने के उपरांत प्रस्तुत करना होगा। 50% छूट अनुमन्य की गई JDA उपाध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान प्रभावी शमन उपविधि 2010 के क्रम में शुल्क की दर में 50% छूट अनुमन्य की गई है। वर्तमान में आवासीय उपयोग में भूमि मूल्य प्रभावी दर 100% से 50%, व्यवसायिक सुविधाओं में प्रभावी दर 200% से 100%, कार्यालय में प्रभावी दर 150% से 75% तथा सामुदायिक सुविधाओं में प्रभावी दर 50% से 25% दर से लिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माणकर्ता द्वारा यदि बेसमेंट का निर्माण स्ट्रेक्चुरल सेफ्टी सुनिश्चित कर दी जाती है तो संपूर्ण भूखंड पर निर्माण अनुमन्य किया जाएगा। शमन योजना 2020 की विस्तृत जानकारी हेतु मोबाइल नंबर 9506034336 9506034343 तथा 9506034777 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन प्राधिकरण के सिंगल विंडो सिस्टम पर भी कार्यालय में कार्य दिवस पर जमा किए जा सकते हैं।