झांसी, जनपद न्यायधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अवनीश सक्सेना के निर्देशानुसार विजय कुमार वर्मा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार झांसी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 2357 / 1997 के निर्गत तथा धारा 436 ए के प्रावधानों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य व उद्देश्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिन बंदियों के पास उनके प्रकरण मैं पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है वे अपने प्रार्थना पत्र अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित कर दें उन्हें प्रकरण में पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क नामिका अधिवक्ता उपलब्ध करा दिए जाएंगे वीसी के माध्यम से बंदियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठन कराया गया एवं नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों नालसा की 11 स्कीमों एसिड अटैक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में जानकारी दी गई इस अवसर पर शिवांगी चौधरी अपर सिविल जज द्वारा वर्चुअल शिविर में उपस्थित बंदियों को बालिकाओं की शिक्षा उनके अच्छी तरह से लालन पालन करने बेटा बेटी में भेदभाव समाप्त करने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह के दुष्प्रभावों एवं महिलाओं बच्चों के मौलिक एवं विधिक अधिकारों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई वर्चुअल शिविर में प्रभारी सचिव द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव हेतु बंदियों को आवश्यक जानकारी दी गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार को बंदियों के बीच उचित सामाजिक दूरी साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया कार्यक्रम के अंत में बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनका विधिक निराकरण किया गया