लूट करने वाले बलात्कारी को 10 साल की कैद, सरमन पाल ने अंजाम दी थी बड़ी वारदात

samwadbundelkhand.com | Updated : 30/11/23 17:26 PM

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JHANSI

झांसी, जीआरपी झाँसी के लूट/बलात्कार के अभियोग में 1आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत थाना जीआरपी झाँसी अनुभाग झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में गुरुवार को न्यायालय स्पेशल जज डकैती झाँसी द्वारा लूट/बलात्कार के अभियुक्त को दण्डित किया गया । बेहद दर्दनाक थी घटना 2 साल पहले सन 2021 में वाद 210/21,मु0अ0सं0 04/21 धारा 394/366/323/504/506/411/376 आईपीसी व 3(2)5 Sc/St Act थाना जीआरपी झाँसी जीआरपी में सरमन पाल पुत्र वीर सिंह निवासी-पाल का डेरा थाना-सीपरी बाजार जिला-झाँसी उ0प्र0 के खिलाफ कई बार सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी स्तर पर की गई पैरवी के बाद धारा-394/366/323/504/506/411/376 भादवि व 3(2)5 Sc/St Act में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,



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