झूठी सूचना देने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा, फैसला आने में लगा बहुत वक्त

samwadbundelkhand.com | Updated : 16/11/23 04:08 AM

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JHANSI

आगरा /बांदा, आपरेशन कन्विक्शन के तहत की जा रही प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा थाना जीआरपी बाँदा के झूठी सूचना देने के अभियोग में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दिखाई जा रही गंभीरता गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत थाना जीआरपी बाँदा अनुभाग झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में 16.11.2023 को न्यायालय A.C.J.M. रेलवे कोर्ट बाँदा द्वारा झूठी सूचना देने के अभियुक्त को दण्डित किया गया । यह था मामला मुकदमा अपराध संख्या 122/2002 धारा-182 भादवि थाना जीआरपी बाँदा अनुभाग झाँसी के तहत प्रेमप्रताप गर्ग पुत्र शिवचरन निवासी- परसौली थाना- बबेरु जिला-बाँदा उ0प्र0 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



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