झांसी , कोविड संक्रमण के प्रसार के साथ ही इसकी जांच में हो रही मनमानी वसूली के लिए प्रशासन स्तर पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड की पहचान के लिए आरटीपीसीआर के साथ ही सीने का सिटी स्कैन भी कराया जा रहा है। सिटी स्कैन की जांच में मनमाने तरीके से लिए जा रहे शुल्क पर जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने निर्देश दिये है, कि यदि कोई सीने के सिटी स्कैन का दो हज़ार रुपये से अधिक शुल्क लेगा तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। कहने पर ही किया जाता था, आपको बता दें वैसे तो सिटी स्कैन डॉक्टर के कहने पर ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान माहौल में जिन लोगों की कोविड के जांच निगेटिव है और फिर भी उन्हें लक्षण हो तो वह लोग खुद से निजी केन्द्रों पर जाकर स्कैन करा रहे हैं। एक केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 100 सिटी स्कैन किए जा रहे है, जिनका वह 4 से 5 हज़ार तक शुल्क वसूल रहे है,यदि जांच मैं निर्धारित शुल्क से ज्यादा धनराशि वसूल रहे हैं तो कार्यवाही की जाएगी। आमजन को इससे बचाने के लिए प्रशासन स्तर से यह निर्देश दिये गए है, इसी के साथ सरकार द्वारा कोविड उपचार को लेकर भी दर निर्धारित की गयी हैं। यदि कोई अस्पताल या केंद्र इन दरों का पालन नहीं करता है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी जा सकती है। निजी अस्पतालों में इलाज़ की दर कोविड के प्रसार के अनुसार शहरों को ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है, जनपद झाँसी बी श्रेणी में आता है, जिसमें इलाज़ की दर निम्न प्रकार हैं- अस्पतालों में प्रति दिन भर्ती होने की दर अस्पताल के प्रकार जिन मरीजों को आइसोलेशन बेड और ऑक्सीज़न की जरूरत है गंभीर मरीज, जिन्हे आईसीयू की जरूरत है अतिगंभीर मरीज जिन्हें आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की जरूरत है एनएबीएच (नेशनल एक्रिदिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) मान्यता प्राप्त अस्पताल 8000 (जिसमें 1200 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) 12000 (जिसमें 2000 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) 14400 (जिसमें 2000 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) एनएबीएच गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल 6400 (जिसमें 1200 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) 10400 (जिसमें 2000 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) 12000 (जिसमें 2000 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं) कड़ी कार्यवाही को तैयार जिलाधिकारी के अनुसार यदि कोई निजी अस्पताल कन्सल्टेन्सी फीस के अतिरिक्त नर्सिंग केयर, मानिटरिंग, विजिट के नाम अतिरिक्त शुल्क लेता है तो वह एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का भागी है। इन नंबर पर कर सकते है संपर्क लोग मदद के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते है- 0510-2440521, 0510-2370621, 0510-2370622, 0510-2370623.