पंचायत चुनाव - बैंक जमानत राशि जमा करने आये प्रत्याशी की जमानत राशि उसी दिन जमा करना सुनिश्चित करें-आंद्रा वामसी

samwadbundelkhand.com | Updated : 01/04/21 03:46 AM

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Jhansi

झाँसी, जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 कमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान अवकाश के दिवस में भी चिन्हित बैंक शाखाओं में प्रत्याशियों द्वारा चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा की जायेगी। उन्होने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की 3 शाखायें जिसमें झांसी मुख्य शाखा, मोंठ शाखा एवं मऊरानीपुर शाखा के अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक की गरौठा शाखा एवं टहरौली शाखा में ही चालान के माध्यम से जमानत धनराशि जमा करने के लिये पूर्णरुप से उपलब्ध रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की अधिसूचना जारी की चुकी है। नामांकन दिनांक 03 एवं 04 अप्रैल 2021 को दाखिल किया जाना निर्धारित है। उन्होने कहा कि सदस्य जिला पंचायत की नामांकन प्रक्रिया जिला स्तर पर एवं प्रधान/ सदस्य ग्राम पंचायत,सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन प्रक्रिया विकास खण्ड मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। प्रत्याशियों द्वारा जमानत धनराशि चालान के माध्यम से बैंक/कोषागार में आयोग के निर्देशानुसार जमा किया जाना निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण चिन्हित शाखाओं में चालान के माध्यम से जमानत राशि जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहना नितान्त आवश्यक है। उन्होने कहा कि बैंक समय में जमानत धनराशि जमा करने आये प्रत्येक प्रत्याशी की जमानत धनराशि उसी दिन जमा हो जाये एवं अवकाश दिवस 02 अप्रैल (गुड फ्राइडे) एवं 04 अप्रैल (रविवार) में भी सुविधा प्रदान करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने ताकीद करते हुये कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार पृथक से बैंक शाखा में काउन्टर लगाकर प्रत्येक प्रत्याशी की जमानत धनराशि उसी दिन जमा करायी जानी होगी। निर्वाचन एक समयबद्व कार्य है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।



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